क्रूज़ ड्रग्स मामले में लंबे समय से फंसे आर्यन खान को आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा ज़मानत प्रदान कर दी गई है. आर्यन खान की ज़मानत पिछले दो बार खारिज हो चुकी थी.
26 अक्टूबर, मंगलवार को मुकुल रोहतगी द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की ज़मानत याचिका पेश की गई थी लेकिन कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी. मुकुल रोहतगी ने तब तक बस इतना ही साबित किया था कि आर्यन खान के मेडिकल जांच में ड्रग्स के अंश नहीं दिखे थे और NCB द्वारा बरामद किए गए उनके व्हाटसएप चैट्स में भी क्रूज़ पार्टी या ड्रग्स से संबंधित कुछ सूचना नहीं पाई गई और ना ही NCB के इस दावे का सबूत पाया गया कि वो ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं.
मुकुल रोहतगी ने आज बताया कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा आज जेल से रिहा कर दिए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि आर्यन को हिरासत में लेना उनकी संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन थी और उन्हें कभी भी उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं दिया गया था.
उन्होंने आर्यन और उनके दोस्तों की गलती के बारे में कहा है कि वे जवान लड़के हैं, उन्हें रिहैब के लिए भेजा जा सकता है और उन्हें परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ज़मानत की और जानकारियाँ कल बताने वाली है.