शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा ड्रग केस में फंसे आर्यन खान का बेल आर्डर ज़ारी किया गया है. जारी ऑर्डर में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा साफ साफ कहा गया है कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले है. कोर्ट ने कहा, ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अपराध किया गया हो.
14 पन्नों के इस आदेश में कोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था. सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है. अदालत ने कहा कि अदालत ने आगे कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है.
आपको बता दें कि 02 अक्टूबर की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी कि थी. मौके से ड्रग्स लेने और खरीद-फरोख्त करने के आरोप में आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा सहित 20 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी.. आर्यन और उनके साथियों को 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी. जमानत देते समय अदालत ने कहा था कि आर्यन खान को हर हफ्ते एनसीबी ऑफिस में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी.