बिहार: सरकारी दफ्तरों में बिना वैक्सीन के प्रवेश पर रोक

आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 व धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी : जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह

ध्यान दें! यदि आप सरकारी दफ्तरों में किसी काम से जा रहे हैं और आपने कोरोना वैक्सीन नहीं ले रखी है तो आप पर कड़ी करवाई हो सकती है. जी हाँ, नए कोविड वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर बिहार प्रशासन ने नयी गाइडलाइन ज़ारी की है. प्रशासन से बिना वैक्सीन लिए लोगों के सरकारी दफ्तर में प्रवेश पर रोक लगा दी है. यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को कोविड-19 को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की है. इसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं. पाबंदियां 01 से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगी. जारी आदेश में कहा गया है कि दुकान हो या प्रतिष्ठान, केवल कोविड वैक्सीन लिए लोगों को वहाँ कार्य करने कि अनुमति होगी. इसके लिए सभी दुकान तथा प्रतिष्ठान संचल को सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मी वैक्सीन ले चुके हैं. साथ ही ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर कि भी व्यवस्था करनी होगी. जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 व धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा बस मे खड़े होकर यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है. सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुले रहेंगे. धार्मिक स्थल के प्रबंधन कोविड मानक का अनुपालन कराएंगे. सभी पार्क और उद्यान को खोलने की अनुमति है, लेकिन वहां प्रबंधन को जिम्मेदारी दी गई है कि कोविड-19 के मानक का अनुपालन कराएं. सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, क्लब, जिम में 50 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन के पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के लिए उचित उपाय करें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *