बिहार: नाबालिग से रेप के दोषी पर एक दिन में फैसला

बिहार के अररिया में पोक्सो एक्ट के अंतगर्त एक मामले में एक ही दिन में गवाही, बहस और मुज़रिम को आजीवन कारावास की सजा सुनते हुए विशेष अदालत ने मिशाल पेश की है. ये फैसला पॉक्सो एक्ट के लिए बनी स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश शशिकांत राय ने सुनाया है. इस फैसले के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत एक दिन में सारी कार्रवाई पूरी कर आरोपी को सजा दिलाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है.

आपको बता दें, यह मामला अररिया के नरपतगंज थाने में 23 जुलाई को एक नाबालिग के साथ रेप का केस दर्ज किये जाने से सम्बंधित है. केस दर्ज़ होने के बाद केस की इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर रीता कुमारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 18 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. इस केस में जज शशिकांत राय की अदालत ने 20 सितंबर को संज्ञान लिया और 24 सितंबर को आरोप तय कर दिए. इसके बाद 4 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई शुरू की और उसी दिन बहस सुनकर अभियुक्त दिलीप यादव को उम्रकैद की सजा सुना दी गई. अदालत ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. साथ ही पीड़िता को 7 लाख की प्रतिपूर्ति का भी आदेश दिया है.

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यह फैसला इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत एक दिन में सारी कार्रवाई पूरी कर आरोपी को सजा दिलाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है. इससे पूर्व मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्पीडी ट्रायल के तहत मात्र तीन दिन में अगस्त 2018 में आरोपी को सजा सुनाई गई थी. 24 घंटे के अंदर सजा सुनाकर अररिया की विशेष अदालत ने एमपी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

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