भारतीय सेना की महिला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी जिसमें माननीय कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया है. महिला अधिकारियों के अनुसार 25 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जिन महिला अधिकारियों का स्पेशल सेलेक्शन बोर्ड में 60 फीसदी अंक मिला है और जिनके खिलाफ अनुशासन और निगरानी के मामले नहीं हैं सेना उन्हें स्थायी कमीशन दें. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अब तक इन महिला अफसरों को स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है.
महिला अधिकारियों बीते 10 अगस्त को रक्षा मंत्रालय और सेना को कानूनी नोटिस भी भेजा था. जिसका कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है और बाकी 25 को स्थायी कमीशन नहीं देने के कारण की विस्तृत जानकारी मांगी है.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि कुल 72 में से 1 महिला अधिकारी ने सर्विस से रिलीज करने की अर्जी दी है. 71 में से 39 को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है. 25 के खिलाफ अनुशासनहीनता के गंभीर मामले हैं और 7 चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है.
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से 39 महिला अधिकारियों को जीत मिल गई है.