11 अक्टूबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना से बीएसएफ की शक्तियां बढ़ गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की “गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती” की शक्तियों को बढ़ा दिया है. बीएसएफ की ये शक्तियां संघ के तहत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगी
इससे पहले बीएसएफ की सीमा गुजरात में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 80 किमी और राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किमी तक ही थी.