दिल्ली: कोरोना को लेकर लगाए लगए पाबंदियों से राहत, वीकेंड कर्फ्यू खत्म

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-डीडीएमए की आज बैठक हुई है. इस बैठक में पाबंदियों से काफी राहत दी गई है. डीडीएमए ने वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया है. हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. इसके साथ ही दिल्ली के दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिली है. दुकानदारों के लिए लागू ऑड-ईवन सिस्टम को भी हटा लिया गया है.

बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने समेत कई बड़े फैसले लिए गए. प्राइवेट के बाद अब सरकारी दफ्तरों को भी 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है. 50 फीसदी स्टाफ अब भी घर से ही काम करेगा. बार और रेस्टोरेंट को भी फिर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है. पहले बार को बंद कर दिया गया था और रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलिवरी के लिए खोलने की इजाजत थी.

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के रूप में आए ओमिक्रोन वैरिएंट के मामलों में अब कमी देखी जा रही है. बावजूद इसके दिल्ली में अभी स्कूल बंद ही रहेंगे. दिल्ली में 28 दिसंबर से स्कूल बंद हैं. अगली बैठक में स्कूलों को खोलने पर फैसला हो सकता है. जबकि शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी. अभी सिर्फ 15 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी.

सीटीआइ ने उपराज्यपाल से आड-इवेन और वीकेंड कर्फ्यू हटाने का अनुरोध किया था. इसके बाद दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों को इससे भारी राहत मिली है. सीटीआइ का कहना था कि अब दिल्ली में रोजाना आने वाले कोरोना के नए मामलों में कमी आई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के घटते मामलों के बीच मगंलवार को कहा था कि कोरोना बढ़ता है तो पाबंदियां लगानी पड़ती हैं. जल्द ही हम प्रतिबंधों को हटाने और आपके जीवन को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे.

डीडीएमए का आदेश ऐसे समय पर आया है जब दिल्ली सरकार कोविड केस कम होने की वजह से लगातार प्रतिबंधों को वापस लेने की मांग कर रही है. बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण दर में गिरावट आ रही है. पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 7,498 नए केस दर्ज किए गए और 29 लोगों की मौत हुई है. वहीं, बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 5760 केस दर्ज किए गए थे और 30 लोगों ने दम तोड़ दिया था.

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