दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक बार फिर से सुनवाई शुरू की गई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की हैं. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव के चलते पंजाब में पराली जलाने वालों पर जुर्माना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकते हैं. जब सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई की प्रदूषण कम हुआ तब कोर्ट ने कहा कि ये हवा बहने की वजह से हुआ है आपने क्या किया!
पिछली सुनवाई में बेंच ने बार-बार प्रदूषण को रोकने के प्रयासों को लेकर असंतोष जताया था. कोर्ट ने कहा था इस मामले से जुड़े सभी पक्ष जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं. कोर्ट ने अगले 3 दिनों तक प्रदूषण कम करने के लिए जरुरी कदम उठाने की बात कही. कोर्ट ने कहा है कि अगले 3 दिनों के लिए उपाय करें. अगली सुनवाई सोमवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा यह राष्ट्रीय राजधानी है, हम दुनिया को जो संकेत भेज रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में हो रहे सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली में प्रदुषण के स्टार में सुधार हो रहा है. एक्यूआई 400 से 290 हो गया है. इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि अगर प्रदूषण नियंत्रित राहत है तो पाबंदियाँ हट दी जानी चाहिए. अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इसकी सुनवाई करता रहेगा. आपको बात दें सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा.