गुजरात तट पर गोलीबारी में मछुआरे की मौत: पाकिस्तान के 10 समुद्री सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी

गुजरात पुलिस ने पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी (पीएमएसए) के 10 कर्मियों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है.

इंडियन एक्स्प्रेस ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 114 (अपराध होने पर उपस्थित होने वाले) और शस्त्र अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत पोरबंदर जिले के नवी बंदर पुलिस स्टेशन में रविवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई है.

प्राथमिकी के अनुसार, दस अज्ञात पीएमएसए कर्मियों, दो नावों पर पांच-पांच, पर शनिवार शाम लगभग 4 बजे भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव ‘जलपरी’ में आग लगाने का आरोप है. जिसमें महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक मछुआरे श्रीधर चमरे (32) की मौत हो गई. एक अन्य मछुआरा, जिसका नाम दिलीप सोलंकी (34) है, जो दीव का रहने वाला था, गोलीबारी में घायल हो गया है. जिसका इलाज गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के ओखा तटीय शहर के एक अस्पताल में चल रहा है. मछली पकड़ने वाली नाव पर चालक दल के सात सदस्य थे.

इंडियन एक्स्प्रेस ने पोरबंदर के एक मछुआरे नेता मनीष लोधारी के हवाले से लिखा है कि पीएमएसए ने कथित तौर पर एक अन्य मछली पकड़ने वाली नाव श्री पद्मनी पर सवार छह मछुआरों को पकड़ा और नाव को भी जब्त कर लिया. सूत्रों के अनुसार श्री पद्मनी और जल परी दोनों मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों के एक ही समूह का हिस्सा थे जो गुजरात के जखाऊ तट पर काम कर रहे थे.

पिछले साल फरवरी में उच्च समुद्र में पाकिस्तान द्वारा पकड़े जाने वाले मछुआरों की संख्या में तेजी आई थी. गुजरात सरकार ने तब राज्य विधायिका को बताया था कि पीएमएसए ने पिछले साल 13 से 18 फरवरी के बीच चार अलग-अलग घटनाओं में 11 मछली पकड़ने वाली नौकाओं और 63 चालक दल (मछुआरों) को जब्त किया था. इनमें से तेईस मछुआरों को पाकिस्तान ने एक ही दिन 13 फरवरी, 2020 को पकड़ा था.

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