साइबर क्राइम की FIR नहीं तो थाने पर अवमानना का केस : हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने वैसे अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जो फोन पर अश्लील बातें कर पैसों की उगाही कर रहे हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सभी थानेदारों को साइबर क्राइम के तहत एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया.

कोर्ट ने वोडाफोन, एयरटेल और जिओ आदि सर्विस प्रोवाइडरों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गलत जानकारी देकर सिम प्राप्त करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पटना हाइकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने साइबर क्राइम से जुड़े मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि ऐसी भी जानकारी मिली है कि कई थानेदार साइबर क्राइम के तहत एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि ऐसे थानेदार हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के दोषी होंगे और उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया जा सकता है. अगली सुनवाई मार्च के पहले हफ्ते में होगी.

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