लालू यादव को 5 साल की सजा

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रमुख विपक्षी दल राजद सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाला के पांचवे केस में सीबीआई अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. और साथ में 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

ज्ञात रहे कि बीते 15 फरवरी को इस सबसे बड़े चारा घोटाले में लालू यादव समेत 38 लोगों को दोषी करार दिया गया था. मामले की सुनवाई में 41 में से 38 लोग ही उपस्थित हो पाए थे जिसमें से 35 लोगों को बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था जबकि 3 लोग स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती किये गए थे. रिम्स में भर्ती लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सजा सुनाई गई.

ज्ञात रहे कि 1990-95 के बीच डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी. 1996 में दर्ज हुए इस केस में 170 लोग आरोपी थे. जिसमें से 55 लोगों की मौत हो चुकी है.

इस पाँचवे केस के पहले लालू यादव को चार अन्य मामलों में 14 साल की सजा हो चुकी है.

सीबीआई अदालत के जज एसके शशि ने ये सजा सुनाई. लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्रवाई में शामिल हुए.

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