मुजफ्फरपुर बॉयलर हादसा : मुआवजा राशि के लिए कागजात कोर्ट में पेश

मुजफ्फरपुर के बेला फेज दो में स्थित नूडल्स फैक्ट्री के बायलर फटने से मृत सात कर्मियों को मुआवजा देने संबंधी कागजात पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है.

फैक्ट्री मालिक सहित तीन की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई आज

फैक्ट्री मालिक विकास मोदी, उसकी पत्नी श्वेता मोदी व मैनेजर उदयशंकर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर जिला जज के कोर्ट में आज सुनवाई होगी. जिला जज के कोर्ट ने अर्जी की सुनवाई से पहले पुलिस से केस डायरी मांगी थी. गुरुवार को मामले के आइओ व बेला थानाध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह ने लोक अभियोजक के कार्यालय में केस डायरी सौंप दी थी.

आरोपितों के विरुद्ध इश्तेहार की अर्जी पर आदेश सुरक्षित

आइओ ने पिछले सप्ताह पांचों आरोपितों के विरुद्ध इश्तेहार जारी करने के लिए निचली कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. आरोपितों में फैक्ट्री मालिक विकास मोदी, उसकी पत्नी श्वेता मोदी, मैनेजर उदय शंकर, सुपरवाइजर राहुल कुमार व दिग्विजय कुमार शामिल है. इश्तेहार की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है. इससे पहले पिछले माह आइओ की अर्जी पर पांचों आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट ने वारंट जारी किया था, लेकिन पुलिस वारंट तामिला कराने में सफल नहीं रही.

मुआवजा राशि के कागजात कोर्ट को सौंपा गया

28 लाख रुपये मुआवजा की राशि नूडल्स फैक्ट्री के मालिक विकास मोदी की ओर से उपश्रमायुक्त के माध्यम से कर्मियों को दी थी. यह राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपश्रमायुक्त के खाता में जमा कराई गई थी. मामले के आइओ व बेला थानाध्यक्ष कुंदन कमार सिंह ने इसकी जांच के बाद कागजात कोर्ट को सौंपा है. कोर्ट ने इसको सुनवाई पर रखा है.

क्या है पूरा मामला ?

पिछले साल 26 दिसंबर की सुबह बेला फेज-दो स्थित नूडल्स फैक्ट्री का बायलर फट गया था. इस हादसे में नूडल्स फैक्ट्री के पांच व बगल के चुड़ा फैक्ट्री के दो कर्मियों की मौत हो गई थी इस मामले में बियाडा के क्षेत्रीय प्रभारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने फैक्ट्री मालिक सहित पांच के विरुद्ध बेला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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