आर्यन खान के ड्रग्स केस में फिर एक नया मोड़ सामने आया है, मंगलवार को बाॅम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के केस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होने वाली थी.
वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आर्यन खान की जमानत याचिका पर तर्क दिया कि आर्यन को एनसीबी द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है , क्योंकि किसी भी मेडिकल परीक्षण से पता नहीं चला था कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था. वहीं एनसीबी का कहना है कि आर्यन ने ना ही ड्रग्स का सेवन बल्कि वे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था.
एनसीबी का यह भी कहना है कि आर्यन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं इसीलिए उनके जमानत पर रिहा होने पर सबूतों से छेड़छाड़ संभावना अधिक है.
एनसीबी के द्वारा यह भी दावा किया कि आर्यन और शाहरुख खान की मैनेजर “पूजा ददलानी” नाम की एक महिला जांच को पटरी से उतारने की कोशिश में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी.
आज आर्यन की जमानत पर बाॅमबे हाईकोर्ट में फैसला लिया जाना था क्योंकि मजिस्ट्रेट और सत्र अदालत दोनों ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी. मंगलवार की सुनवाई में अदालत ने समय की कमी के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार 27 अक्टूबर को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी है.
अब देखना यह होगा कि कहीं ड्रग्स के मामले में फंसे आर्यन खान को इस साल की दीवाली कहीं जेल में हीं न बितानी पर जाए. उनकी जमानत को लेकर कल फैसला नहीं लिए जाने पर बताया जा रहा है कि अब सीधे नवंबर में इस केस पर सुनवाई होगी.