संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं. सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का छेड़छाड़ किया हुए विडियो पोस्ट करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.

आपको बता दें कि इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कृषि कानूनों के फायदे गिनाते दिखाया गया था.

इस संबंध में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी. आतिशी ने अपने शिकायत में कहा कि संबित पात्रा ने केजरीवाल को बदनाम करने के लिए वीडियो में छेड़छाड़ कर पोस्ट किया था. उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे को लेकर शिकायत आईपी स्टेट के थाने से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया. इस कारण से उन्हें अदालत की शरण में आना पड़ा.

तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने मंगलवार को पात्रा के खिलाफ पुलिस को आईपीसी की उपयुक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है.

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