राजस्थान सरकार ने बहाल की पुरानी पेंशन योजना

राजस्थान सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है. इस तरह राजस्‍थान सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस लाने वाला पहला राज्य बन गया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उत्‍तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) वापस लाने का वादा किया है. फिलहाल पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई पेंशन योजना लागू है. केंद्र ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शुरू किया है. सशस्त्र बलों को छोड़कर बाकी सभी विभागों में NPS लागू है.

ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर

– दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि NPS में कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती की जाती है.

– पुरानी पेंशन योजना में GPF (General Provident Fund) की सुविधा है. NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है.

– पुरानी पेंशन योजना(OPS) एक सुरक्षित पेंशन योजना है. इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है.नई पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है. बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर कोई गारंटी नहीं होती है. 

– पुरानी पेंशन योजना OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है. NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है.

– पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू होता है. NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है.

– पुरानी पेंशन योजना OPS में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है. NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थाई प्रावधान है. 

– पुरानी पेंशन योजना  OPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है. NPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है.

– पुरानी पेंशन योजना  OPS में रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है. NPS में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा.

– पुरानी पेंशन योजना  OPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है. NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना होता है.

– पुरानी पेंशन योजना  OPS में 40 फीसदी पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है. NPS में यह प्रावधान नहीं है. मेडिकल फैसिलिटी (FMA) है, लेकिन NPS में स्पष्ट प्रावधान नहीं है.

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