सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मुहैया कराने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रह मंत्रालय को त्रिपुरा में निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय चुनाव सम्पन्न करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की दो अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार को त्रिपुरा में मतपत्रों की सुरक्षा और सुरक्षित तरीके से मतगणना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

आपको बात दें त्रिपुरा में निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है. कुछ-कुछ वोटिंग केंद्र से ऐसी खबर आ रही है कि कुछ असामाजिक तत्व वोटिंग में बढ़ा डाल रहे हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए त्रिपुरा निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने को लेकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की दो अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि सभी बूथों में सीसीटीवी न होने की वजह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मतदान की पूरी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने करने के लिए  SEC,DGP और गृह सचिव को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए जाएं.

त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है. इनसब के बीच तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश की राजधानी अगरतला में वार्ड संख्या पांच में पार्टी के एक कार्यकर्ता को पीटा गया. हालांकि पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना की पुष्टि नहीं की है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मौके पर गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की दो कंपनियां भी मौके पर भेज दी जाएं, वहीं डीजीपी और गृह सचिव को मौके पर जा समीक्षा करने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने कहा है अधिकारियों को जमीन पर जा चेक करना चाहिए कि परिस्थिति कैसी है?

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