कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. याचिककर्ताओं की याचिया पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे की कब इस मामले में दखल देने का सही समय है.
कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर 10 फरवरी को सुनवाई की थी. कोर्ट ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज में ड्रेस के अतिरिक्त स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे जैसे अन्य पर रोक जारी रखने को कहा था.
हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शिक्षा संस्थानों में हिजाब न पहनने के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. वकील देवदत्त कामत ने दलील रखी थी कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उचित नहीं है. एग्जाम भी सर पर हैं. इसपर सीजेआई ने कहा कि, मामला अभी हाईकोर्ट में है. कोर्ट इसपर सुनवाई कर ही रहा है, लिहाजा उनको ही इसे सुनने दिया जाए.’
क्या है मामला
1 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया. 2 फरवरी को उडुपी के ही कुंडापुर में स्थित सरकारी कॉलेज में हिजाब विवाद आगे बढ़ा. हिंदू छात्र और छात्राएं हिजाब के जवाब में भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आए. इसके बाद 8 फरवरी 2022 को कर्नाटक में कई जगहों पर झड़पें हुईं. शिमोगा से एक वीडियो आया जिसमें कॉलेज का एक छात्र तिरंगे के पोल पर भगवा झंडा लगाते दिखता है. कई जगहों से पथराव की खबरें भी आईं.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा था
कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, ‘मामला सुलझने तक छात्रों को कोई भी ऐसा कपड़ा, चाहे हिजाब हो या भगवा स्कार्फ, नहीं पहनना चाहिए जो लोगों को भड़काए. सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे. सब शांति बनाए रखें. जब तक हम मामला सुन रहे हैं, तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर ज़ोर न दें.’