कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार में नए गाइडलाइन जारी किये गए हैं. अनलॉक की प्रक्रिया के इस आठवें चरण में राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सिनेमा हाल आदि पहले की भांति खुल सकेंगे.
विवाह समारोहों पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेंगे. बारात, जुलूस और डीजे पर अभी भी पूरी तरह से रोक लगे रहेंगे.
ज्ञात रहे कि इसके पहले 15 नवंबर तक अनलॉक की प्रक्रिया का सातवाँ चरण चल रहा था. रविवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक के आठवें चरण के लिए दिशा-निर्देश की घोषणा की गई. जो 16 नवंबर से प्रभावी होगी और 22 नवंबर तक जारी रहेगी.
इस आदेश में विवाह समारोह में अतिथियों की संख्या का कोई जिक्र नहीं है. इसके बावजूद भी विवाह के कम-से-कम तीन दिन पहले संबंधित थाने को जानकारी देना अनिवार्य है. इसके अलावा किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकुद, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
नए गाइडलाइन के अनुसार राजगीर स्थित कुंड में स्नान करने के लिए आरटीपीसी नेगटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.
नए गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु
निजी एवं सरकारी कार्यालयों में कोविड टिका प्राप्त लोग ही प्रवेस कर सकेंगे.
रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों पर बैठने के लिए 50% क्षमता के ही इस्तेमाल की अनुमति होगी.
सार्वजनिक परिवहन में 100% क्षमता के उपयोग की छूट होगी परंतु खड़े होने की इजाजत नहीं है.
सिनेमा हाल पहले की ही भांति 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.